Census 2027 Update: झारखंड में जनगणना-2027 की तैयारी शुरू, शहरी निकायों में अधिकारियों की नियुक्ति
रांची: झारखंड में जनगणना-2027 की औपचारिक तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने 26 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी कर राज्य के शहरी निकायों में जनगणना अधिकारियों (Census Officers) की नियुक्ति कर दी है। यह अधिसूचना 30 दिसंबर 2025 को झारखंड गजट (असाधारण) में प्रकाशित की गई है।
जनगणना अधिनियम के तहत राज्य के नगर निगम, नगर परिषद, अधिसूचित क्षेत्र, छावनी परिषद और अन्य शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को जनगणना कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर निगम स्तर पर नगर आयुक्त या प्रशासनिक प्रमुख को प्रधान जनगणना अधिकारी अथवा प्रभारी जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं अतिरिक्त नगर आयुक्त या उप नगर आयुक्त को सिटी जनगणना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
इसी तरह नगर परिषदों, अधिसूचित क्षेत्रों और छावनी परिषदों में कार्यपालक पदाधिकारी या मुख्य अधिकारी को प्रभारी जनगणना अधिकारी बनाया गया है। नगर निगमों के भीतर जोन, वार्ड समूह या एकल वार्ड स्तर पर भी प्रभारी एवं अतिरिक्त प्रभारी जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अन्य जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार होगा। साथ ही जनगणना अधिनियम की धारा 11 का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी गई है कि जनगणना कार्य में लापरवाही, सहयोग से इनकार या किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन वर्ष तक का कारावास हो सकता है।
राज्य सरकार का मानना है कि समय रहते अधिकारियों की नियुक्ति से जनगणना-2027 की प्रक्रिया को सुचारू और प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकेगा।








