झारखंड हाईकोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को झटका, MP/MLA केस 2/2024 रद्द करने की याचिका खारिज
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा कानूनी झटका दिया है। जमीन घोटाले से जुड़े MP/MLA केस संख्या 2/2024 को रद्द करने की मुख्यमंत्री की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब निचली अदालत में मामले की कार्यवाही जारी रहेगी।
यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है। ईडी ने आरोप लगाया था कि जमीन घोटाले की जांच के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समन का पालन नहीं किया। इसके बाद निचली अदालत ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए MP/MLA कोर्ट में केस संख्या 2/2024 दर्ज कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू की थी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निचली अदालत की इस कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और इसे रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने उन्हें निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट भी दी थी।
सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की एकल पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्यमंत्री की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद अब मुख्यमंत्री को इस मामले में निचली अदालत की प्रक्रिया का सामना करना होगा।
हाईकोर्ट के इस आदेश को झारखंड की राजनीति में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह मामला सीधे मुख्यमंत्री से जुड़ा है और आने वाले दिनों में इसके सियासी असर भी देखने को मिल सकते हैं।
अब सभी की निगाहें MP/MLA कोर्ट में आगे की सुनवाई और ईडी की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।








