PESA Rules Update: पेसा नियमावली लागू, झारखंड हाईकोर्ट ने बालू घाट अलॉटमेंट पर लगी रोक हटाई
रांची: पेसा नियमावली को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गई कि राज्य में पेसा नियमावली लागू कर दी गई है। इस जानकारी के बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित करते हुए बालू घाटों की नीलामी के बाद अलॉटमेंट पर लगी रोक को समाप्त कर दिया।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब झारखंड में बालू घाटों की नीलामी के उपरांत अलॉटमेंट का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। यह अवमानना याचिका आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर की गई थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में हुई।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अपनी दलीलें पेश कीं। अदालत के आदेश को राज्य में खनन से जुड़े प्रशासनिक निर्णयों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।








