गढ़वा: उपायुक्त ने अपील किया खारिज, रमकंडा सीओ को अतिक्रमण हटाने का आदेश

Share this:

गढ़वा: उपायुक्त ने अपील किया खारिज, रमकंडा सीओ को अतिक्रमण हटाने का आदेश

गढ़वा: गढ़वा जिले के रमकंडा अंचल के अधीन मौजा रमकंडा के सरकारी रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में दायर सत्यनारायण मिस्त्री की अपील को गढ़वा उपायुक्त न्यायालय ने खारिज कर दिया. वहीं 20 जुलाई 2024 को पारित अंचल अधिकारी के अंतिम आदेश को यथावत रखते हुये उपायुक्त ने खाता 766 प्लॉट 2203 में अतिक्रमण को हटाने का आदेश दे दिया.

क्या है मामला

दरअसल रमकंडा मौजा के खाता 766 प्लॉट 2203 सरकारी रास्ते की भूमि पर रमकंडा निवासी सत्यनारायण मिस्त्री ने पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया. इस मामले में अंचल अधिकारी रमकंडा ने विधिवत अतिक्रमण हटाने की कारवाई शुरू की. लेकिन अंचल अधिकारी के अतिक्रमण हटाने के आदेश के विरुद्ध  अतिक्रमणकर्ता ने उच्च न्यायालय में सिविल रीट याचिका दायर कर दी.

लेकिन इस रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने उपायुक्त के न्यायालय में अपील करने का आदेश दिया. लेकिन गढ़वा उपायुक्त के न्यायालय ने भी इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अंचल अधिकारी के आदेश को यथावत रखा. और अपीलार्थी सत्यनारायण मिस्त्री के अपील को ख़ारिज करते हुए रमकंडा सीओ को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है.

उपायुक्त ने आदेश पत्र में स्पष्ट किया है की ग़ैरमजरूआ आम भूमि सरकार या समाज की होती है. और इस पर लंबे समय तक कब्जा करने मात्र से किसी को क़ानूनी मालिकाना हक प्राप्त नहीं हो सकता.

GPL NEWS
Author: GPL NEWS

वर्षों के अनुभव के साथ झारखंड की ज़मीनी सच्चाइयों को निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से सामने लाना। सरकार की योजनाओं से लेकर आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर सटीक, विश्वसनीय और जिम्मेदार समाचार प्रस्तुत करना उद्देश्य है

Latest Updates

Cricket Live Score