न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर प्रशासन सख्त, रांची में बिना अनुमति जाम छलकाना पड़ेगा महंगा
रांची: राजधानी रांची में 31 दिसंबर को होने वाले न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। इस बार शहर में कुल 82 स्थानों पर जश्न मनाने की तैयारी है, जिनमें क्लब, रेस्टोरेंट, बार और बैंक्वेट हॉल शामिल हैं।
प्रशासन और उत्पाद विभाग ने साफ कर दिया है कि बिना अनुमति देर रात तक शराब परोसने पर सीधे जुर्माना लगाया जाएगा। जो बार और क्लब निर्धारित समय से अधिक शराब परोसना चाहते हैं, उन्हें उत्पाद विभाग से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके लिए हर अतिरिक्त घंटे के लिए 10 हजार रुपये शुल्क तय किया गया है।
इतना ही नहीं, न्यू ईयर के अवसर पर डांस और म्यूजिक प्रोग्राम आयोजित करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने या आयोजन के दौरान विधि-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में उसकी सीधी जिम्मेदारी संचालक की होगी। गंभीर मामलों में संबंधित संचालक पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
पिछले वर्ष 31 दिसंबर की रात प्रशासन और उत्पाद विभाग की कार्रवाई में 42 बार और क्लबों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें करीब 22 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया था। एक बार पर अकेले 8 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
इस बार भी 31 दिसंबर की रात उत्पाद विभाग की विशेष छापेमारी टीम सक्रिय रहेगी। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि जश्न मनाने की पूरी छूट है, लेकिन नियमों का पालन अनिवार्य होगा।








