गढ़वा एसडीएम की सख्ती : मझिआंव मोड़ में खुले में मुर्गा काटने वालों पर पब्लिक न्यूसेंस की कार्रवाई शुरू
गढ़वा: शहर के मझिआंव मोड़ क्षेत्र में सड़क किनारे खुले में मुर्गा काटने, मांस, खून, हड्डी एवं पंख जैसे अपशिष्ट फैलाने तथा सार्वजनिक मार्ग की स्वच्छता प्रभावित होने संबंधी लगातार मिल रही जनशिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।
एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि मझिआंव मोड़ स्थित इन अवैध मुर्गा मांस कारोबारियों को पूर्व में कई बार हिदायत दी जा चुकी थी। इसके अलावा नगर परिषद को भी लिखित रूप से कार्रवाई, नियमित निगरानी एवं सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।

इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं होने तथा आम लोगों की शिकायतें लगातार मिलने के कारण अब मझिआंव मोड़ स्थित पांच दुकानदारों के साथ नगर परिषद को भी पक्षकार बनाते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 152 के तहत कार्रवाई शुरू की जा रही है।
एसडीएम ने कहा कि सड़क किनारे खुले में पशु-पक्षी वध, गंदगी फैलाना तथा अपशिष्ट का अस्वच्छ निस्तारण सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए गंभीर विषय है। वहां से गुजरने वाले राहगीरों एवं आसपास खड़े लोगों को दुर्गंध और असहजता का सामना करना पड़ता है, जो प्रथम दृष्टया पब्लिक न्यूसेंस का मामला है।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार की कार्रवाई अनुमंडल क्षेत्र के अन्य इलाकों में भी की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य शहर में स्वच्छ, सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित करना है।
संजय कुमार ने कहा कि मुर्गा, मछली एवं मांस व्यवसायियों को निर्धारित मानकों और स्वच्छता नियमों का पालन करना होगा। साथ ही नगर निकाय एवं संबंधित संस्थाओं को भी अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करना होगा।
उन्होंने बताया कि पहले चरण में मझिआंव मोड़ के पास सड़क किनारे खुले में मुर्गा दुकान संचालित करने वाले जिन पांच दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, उनमें अजय सिंह, अनुरुल हक, फैजान खान, इब्राहिम खान तथा कमलेश अग्रवाल शामिल हैं।






